किराना व मेडिकल दुकादारों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

झारखंड में महामारी रोग कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णता तालाबंदी घोषित कर दी गई है,कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए हजारीबाग अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज द्वारा सभी किराना दुकानों तथा सभी मेडिकल दुकानदारों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं| निर्देश कुछ इस प्रकार हैं:- सभी किराना दुकान/मेडिकल दुकान के मालिक दिन में दो बार अपने दुकानों को सेनिटाइज़ करेंगे| सभी कर्मी एवं दुकानों में आने वाले ग्राहक भी मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे सभी दुकानदार सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे ग्राहक एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाकर खरीदारी करेंगे इस हेतु दुकान के बाहर एक-एक मीटर पर गोला मनाएंगे। दुकानों के खोलने बंद करने का समय सीमित नहीं करेंगे,दुकान कम से कम 10 से 12 घंटे खुले रखें ताकि ग्राहकों की भीड़ को कम किया जा सके। बिना मास्क लगे ग्राहकों को सामान ना दें और इसकी सूचना निकटतम थाना को दें। अगर दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों की दूरी निर्धारित करने का गोला नहीं बनाएंगे उसकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। दुकानदार सामानों की जमाखोरी नहीं करेंगे साथ ही वे एमआरपी पर ही सामानों की बिक्री करेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यहां-वहां नहीं थूकेंगे। इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के दुकानों को सील करते हुए,डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005,एपिडेमिक डीसिस एक्ट 1897 एवं झारखण्ड स्टेट एपिडेमिक डिजीज एक्ट (कोविड-19) रेगुलेशंस 2020 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कारवाई की जाएगी |

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