केंदुवा और बनऊ के डीलर चावल कालाबाजारी के आरोप में हुआ FIR

चौपारण : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर देश भर में लॉक डाउन जारी है। इस आपदा की घड़ी में सरकार एक ओर गरीबों के बीच आनाज मुहैया करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड चौपारण के कुछ डीलरों द्वारा गरीबों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में एमओ भूपनाथ महतो के आवेदन पर पंचायत पड़रिया में ग्राम बनऊ के डीलर महिला जागृति मंडल (अनुज्ञप्ति संख्या 7/09) के सचिव हीरा देवी पति अखिलेश सिंह, ग्राम बनउ पर थाना कांड संख्या 138/ 20 में धारा 409 भादवि 7 EC एक्ट एवं 2, 3, 4 झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (कोविड -19) रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावे पंचायत चैथी के ग्राम केंदुवा के डीलर रवि बर्णवाल (अनुज्ञप्ति संख्या 2/03 ) पर भी थाना कांड संख्या 139/20 में धारा 409 भादवि 7 EC एक्ट एवं 2, 3, 4 झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (कोविड -19) रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है आरोप —- एमओ भूपनाथ महतो द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जन वितरण दुकान महिला जागृति मंडल बनऊ (अनुज्ञप्ति संख्या 7/09) को माह अप्रैल एवं मई का राशन 22 अप्रैल 2020 को 81 क्विंटल 60 किलो (PHH का 71 क्विंटल 20 किलो एवं AAY का 10 क्विंटल 40 किलो) चावल उपलब्ध कराया गया था। उसमें से कुछ कार्डधारियों के बीच चावल वितरण नहीं कर कालाबाजारी कर दिया गया। उसी प्रकार डीलर रवि बर्णवाल को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 मार्च को अप्रैल माह का 68 क्विंटल 30 किलो (PHH का 42 क्विंटल 40 किलो और AAY का 25 क्विंटल 90 किलो) चावल एवं माह मई के लिए 4 अप्रैल को 69 क्विंटल 90 किलो (PHH का 44 क्विंटल व AAY का 25 क्विंटल 90 किलो) चावल उपलब्ध कराया गया था। इसके द्वारा कार्डधारियों को कटौती कर चावल दिया गया और भारी मात्रा में कालाबाजारी किया गया।

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