खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर 20 लाख सुरक्षा स्टोर बनाए जाने का लक्ष्य

जिला जनसम्पर्क कार्यालय सूचना भवन,हज़ारीबाग प्रेस विज्ञप्ति संख्या-500/23.04.2020/हज़ारीबाग …सुरक्षा स्टोर रिटेल व ग्राहकों के बीच खरीददारी का सुरक्षित माध्यम ….www.surakshastore.com पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा …. हजारीबाग। कोरोना महामारी व उसके संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने की दिशा में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन अवधि में जरूरी किराना एवं अन्य मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की चीजों की आपूर्ति चैन बनाए रखने के लिए सुरक्षा स्टोर बनाकर ग्राहकों तक सामान पहुंचाने की योजना बनाई है। जिसके तहत देशभर में 20 लाख रिटेल दुकानदारों को सुरक्षा स्टोर में तब्दील कर उनके माध्यम से ग्राहकों तक मूलभूत चीजों की उपलब्धता सुरक्षित तरीके से व सुनिश्चित कराने की योजना है। इस योजना के तहत पंजीकृत दुकानों, निजी कंपनियों, दुकानदारों, रिटेल स्टोर को सीधे उत्पादकों के साथ संबद्ध कर ग्राहकों तक जरूरी समान की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। सुरक्षा स्टोर के रूप में पंजीकरण हेतु दुकानदारों, रिटेल स्टोरों को www.surakshastore.com पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सुरक्षा स्टोर में पंजीकृत दुकानों को कोविड-19 सुरक्षा के अनुरूप अपने स्टोर की तैयारी करनी होगी। जिला एवं राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों एजेंसियों के प्रतिनिधि पंजीकृत प्रतिष्ठानों में जरूरी सलाह एवं निशुल्क मास्क, सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराएंगे। प्रतिष्ठानों के माध्यम से अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के तहत प्रतिष्ठानों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए स्वयं में तथा ग्राहकों के बीच कम से कम डेढ़ मीटर का फासला रख कर काम करना होगा। दुकानों में चेंज रूम, ग्राहक प्रतीक्षा कक्ष एवं साइन- साइनेज आदि की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक सहित दुकान के मैनेजर, स्टाफ, लोडर-अन लोडर, डिलीवरी ब्वॉय हर कोई मास्क का उपयोग करें। दुकान के स्टॉफ के लिए हर 2-2 घंटे पर हाथ धोने सहित हर ग्राहक के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सामान्य रूप से बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। भुगतान हेतु डिजिटल प्रणाली को प्राथमिकता देना होगा। पूरे परिसर को सैनिटाइज करते रहना होगा। दुकानों के बाहर मानक के अनुरूप डस्टबिन आदि की व्यवस्था संबंधित स्टोर को करनी होगी।

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