चौपारण : पंचायत चयकला के मुखिया मो सफाउद्दीन के खिलाफ चौपारण थाना कांड संख्या 119/20 में धारा 323/354/504/506 भादवि एवं 3/4 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि चयकला के लालो भुइयां पिता जागेश्वर भुइयां द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में मामला दर्ज किया गया है। ….क्या है आरोप…. आवेदक लालो भुइयां द्वारा दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि मो सफाउद्दीन नेजामी पिता स्व मो रेयाज उद्दीन (चयखुर्द) 21 अप्रैल को रात में लगभग 8 बजे मुझे और मेरी पत्नी सीता देवी को बुलाया और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगा। इसके साथ हीं बोलने लगा कि मेरे दुकान से छड़-सीमेन्ट क्यों नहीं खरीदता है। मारपीट करते देख पत्नी सीता देवी बचाने आई तो उसका आंचल पकड़ कर खींच कर छाती धर पकड़ कर दिया। दूसरे दिन भी गाली गलौज तथा जान मारने की धमकी देने लगा।
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