चौपारण : बहेरा पंचायत के ग्राम नगवां (परसाडीह) निवासी केदार प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार चौरसिया के आवेदन पर चौपारण थाना कांड संख्या 145/20 में धारा 341/323/354/504/307/188/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है आरोप — चौपारण थाना में दिये गए आवेदन के अनुसार दो बाईक और ब्रेजा गाड़ी से शाम के लगभग 4 बजे ग्राम ठूठी के रंजीत सिंह पिता अर्जुन पाण्डेय, श्याम कुमार सिंह पिता रामस्वरूप सिंह, शंकर राणा पिता बालदेव राणा, सुभाष सिंह, सोनू सिंह, छोटन सिंह ये सभी लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए बैठकर शराब पी रहे थे। उसी बीच अपने मुर्गी फार्म के पास पहुंचा और शराब पीने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट करने लगा। हल्ला सुनकर मेरा भाई आशीष कुमार चौरसिया और मां रीना देवी दौड़ कर आई और बचाने का किया। उसी क्रम में मां का बाल पकड़कर घसीटते हुए गलत नियत से कार में बैठाने लगा। दोनों भाई के द्वारा विरोध करने पर कार में रखा लाठी, डंडा व लोहे के रड से प्रहार किया। जिससे मां और भाई का माथा फट गया। उसी बीच मेरे गले से सोने का चैन छीन कर भागने लगे। जाते-जाते धमकी दिया कि अगर थाना गया तो जान से मार देंगे।
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