रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने विवि और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य करने से संबंधित रेगुलेशन पर अपनी मुहर लगा दी है. अब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से झारखंड में यह नियम लागू हो जायेगा. हालांकि, जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा. अधिसूचना जारी होने की तिथि से नयी रिक्ति के आधार पर शुरू होनेवाली नियुक्ति प्रक्रिया में यह नियम लागू होगा. नये नियम के अनुसार, नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना जरूरी है. 55 प्रतिशत अंक लाने वाले ही पीएचडी कर सकेंगे. राज्य सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन-2018 में निहित शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को स्वीकार किया है. राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था.
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