हजारीबाग :- आज नगर आयुक्त, नगर निगम हजारीबाग की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई । बैठक में गृह कर, ट्रेड लाइसेंस, वॉटर यूजर चार्ज एव होर्डिंग के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी M/S Ritika Printech Pvt. Ltd के द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण कार्यों की समीक्षा की गई। एजेंसी को निर्देशित किया कि पुराने एवं नये वार्डो जिनके द्वारा गृह कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस देते हुए गृह कर का भुगतान किए जाने हेतु सूचित किया जाए निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे भवन मालिक जिनका बकाया अत्यधिक है और जो बिग डिफॉल्टर की सूची में आते हैं उन्हें भी नोटिस के माध्यम से गृह कर का भुगतान करने हेतु सूचित किया जाए। नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि उन भवन मालिकों के द्वारा बकाए गृह कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो निगम बाध्य होकर झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 एवं संशोधित नियमावली 2015 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगी। बैठक में निगम के तहसीलदारों को भवन मालिकों द्वारा भरे गए स्व कर निर्धारण प्रपत्र की भौतिक जांच स्पष्ट रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में फरहत अनीसी नगर प्रबंधक, टैक्स दरोगा, सहायक, Ritika Printech Pvt. Ltd के प्रतिनिधि, मेसर्स Choice Consultancy के प्रतिनिधि, निगम के तहसीलदार व अन्य उपस्थित थे।
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