हजारीबाग निबंधन कार्यालय में शुक्रवार को जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में ई-स्टैप्म को लेकर बैठक का आयोजन किया गया| इस अवसर पर अधिवक्ताओं,दस्तावेज नवीसों एवं स्टांप वेंडरों के साथ मुद्रांक शुल्क के विषय में चर्चा की गई । झारखंड राज्य में ई- स्टाम्प की बिक्री हेतु प्राधिकृत स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (SHCIL)की अनुज्ञप्ति 4 सितम्बर 2020 को समाप्त हो रही है। इस तिथि के उपरांत निबंधन हेतु खरीदे जाने वाले मुद्रांको तथा पूर्व में SHCIL के माध्यम से खरीदे गए ई-स्टाम्प की वैधानिकता के विषय में अधिवक्ताओं, दस्तावेज नवीसों और स्टाम्प वेंडरो को जानकारी दी गई । चर्चा के क्रम में जिला अवर निबंधक ने बताया की जिन लोगों द्वारा पूर्व में SHCIL से मुद्रांक खरीदा गया है अथवा 4 सितम्बर तक स्टांप SHCIL माध्यम से खरीदे जाएंगे उनके ई- स्टाम्प मान्य होंगे तथा उन पर निबंधन कराया जा सकेगा तथा उनके रिफंड भी करवाए जा सकेंगे। उन्होने आगे कहा की SHCIL की प्राधिकार समाप्त होने के पश्चात jharnibandhan.gov.in पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान करके अथवा कोषागार से पूर्व की भांति मुद्रांक करके निबंधन करवाया जा सकेगा। मौके पर उपस्थित लोगो को मुद्रांक प्राप्त करने की प्रक्रिया की प्रोसेस फ्लो को समझाया गया| इस संबंध में आम नागरिकों के सहायतार्थ कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है । जहां नागरिकों/ अधिवक्ताओं/ दस्तावेज नवीसों की समस्या का समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
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