पंचायत चुनाव : 30 अप्रैल से 06 मई तक चतुर्थ चरण के लिए अभ्यर्थी कर सकेंगे नाम निर्देशन पत्र दाखिल

कटकमसांडी, कटकमदाग, हजारीबाग, केरेडारी,बड़कागांव के कुल 393150 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पांच प्रखण्डों में मुखिया के 88, पंचायत समिति के 103, जिला परिषद के 10 सीटों के लिए होगा मतदान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष एवं बेहतर ढंग से सम्पन्न कराने के स्पष्ट निर्देश दिये है। हजारीबाग जिले में पंचायत चुनाव प्रथम,तृतीय व चतुर्थ सहित तीन चरणों में संपन्न होंगे साथ ही सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्गत कोविड-19 के दिशा निर्देशों के आलोक में सभी गतिविधियों को संपन्न कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 को लेकर 29 अप्रैल, 2022 को चतुर्थ चरण के निर्वाचन की सूचना प्रपत्र-5 में प्रकाशित कर दी गई है। इसके तहत 27 मई, 2022 को होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान जिले के पांच प्रखण्डों में सम्पन्न होगी, जिनमें कटकमसांडी,कटकमदाग,हजारीबाग केरेडारी एवं बड़कागांव शामिल हैं। इन पांच प्रखण्डों के कुल 82 पंचायत क्षेत्रों में मतदान होगा। वहीं इन प्रखण्डों में ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 1026 है तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 88 है, वहीं पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 103 है तथा जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 10 है, जिनपर मतदान सम्पन्न होगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के 27 मई को चतुर्थ चरण के मतदान के लिए पांच प्रखण्डों में 1026 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं, जिनमें कटकमसांडी में 217 मतदान केन्द्र, कटकमदाग में 134, हजारीबाग सदर में 219, केरेडारी में 182 तथा बड़कागांव में 274 मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन पांचों क्षेत्रों के कुल 393150 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 205372 पुरूष तथा 187777 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल से अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाएगा जो 06 मई तक चलेगा। इसी क्रम में नाम निर्देशन शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित व्यक्त्ति को नाम निर्देशन पत्र की दो प्रति के साथ ग्राम पंचायत सदस्य हेतु परिशिष्ट-III एवं मुखिया/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य हेतु परिशिष्ट-IV दो प्रति एवं उसके साथ प्रपत्र-29 की दो प्रति उपलब्ध कराना है। एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है नाजीर रसीद पर्याप्त संख्या में कोषागार से प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही नाम निर्देश पत्र के साथ मूल नाजीर रसीद (मिनी रिसीट) के अलावा परिशिष्ट-IV एवं प्रपत्र 29, नोटरी से एफेडेविट कराकर जमा कराना है एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट-III एवं प्रपत्र-29 स्वघोषित जमा कराना है। साथ ही साथ आरक्षित पद अथवा आरक्षण का दावा करने पर मूल जाति प्रमाण पत्र भी समर्पित करना है। निर्वाचन के मद्देनजर उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के मुखिया/उपमुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख एवं जिला परिषद के अघ्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर आसीन पदधारक यदि स्वयं पंचायत निर्वाचन-2022 मे उम्मीदवार हैं, वैसी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी सुविधाओं को उपयोग नहीं कर सकेंगे और न कोई सरकारी कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मुखिया इस निर्वाचन में उम्मीदवार हैं, वे किसी योजना के तहत किसी तरह का चेक निर्गत नहीं करेंगे तथा सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी तरह की बैठक नहीं करेंगे और न ही किसी तरह का कार्य/योजना का पारित करेंगे। यही स्थिति पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर भी लागू होगी। आकस्मिकता की स्थिति में राज्य सरकार/उपायुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चतुर्थ चरण में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय, मुखिया हेतु अंचल अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति सदस्य हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय (C-101, प्रथम तल, समाहरणालय परिसर में) तथा जिला परिषद सदस्य हेतु अपर समाहर्ता कार्यालय (C-201, द्वितीय तल, समाहरणालय परिसर ) में 11:00 बजे पूर्वाहन से 03:00 बजे अपराहन तक किया जाएगा।

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