5 जून से लेकर 10 जून तक खाताधारक बैंकों से निकाल सकेंगे राशि राज्य सरकार का आदेश, राशि निकासी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए बैंक राशि निकासी को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश हजारीबाग :- कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न स्थिति में हजारीबाग जिला प्रशासन लोगों की मदद करने का पूर्ण प्रयास कर रही है, इसी के तहत हजारीबाग की लगभग 1,91,905 महिलाओं के जनधन खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त की राशि भेजी जा रही है, जिसे खाताधारक 5 जून से लेकर 10 जून तक निकाल सकते हैं । राज्य सरकार ने बैंकों से राशि निकालने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें वैसे खाताधारक जिसकी खाता संख्या के आखिरी अंक 0 से 1 है, वो 5 जून को बैंक से पैसा निकाल सकेंगे। इसी तरह 2 से 3 अंक के खाता धारक 6 जून को, 4 से 5 अंक के 8 जून को, 6 से 7 अंक के 9 जून को, एवं अंतिम 8 से 9 अंक के खातासंख्या वाले खाताधारक 10 जून को बैंक से राशि निकाल सकेंगे तथा वैसे खाताधारक जो इन अवधि में राशि नहीं निकाल पाए, वे 10 जून के बाद सामान्य बैंक अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पैसा निकाल सकेंगे। राज्य सरकार ने राशि निकासी के दौरान बैंक शाखाओं में अधिक लोगों के उपस्थित होने की संभावना जताते हुए सभी बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं विधि व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक शाखाओं ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर सारी तैयारी कर ली है, राशि निकासी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा, साथ ही बैंक की नियमित अंतराल में साफ़ सफ़ाई और सैनिटाइजेशन की जाएगी।
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