सख्त हुए घर से बाहर निकलने के नियम,शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक घर से निकलना पूर्णता प्रतिबंधित विशेष परिस्थिति में लेनी होगी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न आदेश राज्यों को दिए गए हैं | गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत अनुदेशो को देखते हुए उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने संपूर्ण हजारीबाग जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है| उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए एवं इस क्रम में आमजन का आवागमन/परिवहन पर नियंत्रण आवश्यक है| जिले में जारी लॉक डाउन तथा सामाजिक अलगाव को अपनाने के पश्चात महामारी की रफ्तार में कमी आई है परंतु महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है इसलिए महामारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है,जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा | इस दरम्यान पूरे हजारीबाग जिला में किसी भी व्यक्ति का शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक घर से बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा | 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण दिन में किसी भी समय घर से बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा| सिर्फ चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी| कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहन उक्त अनुदेशकों से मुक्त रहेंगे| विशेष परिस्थिति में शव यात्रा के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा| उक्त सभी आदेश 17 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा. इस संबंध में दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी| इस संबंध में सभी पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दे दिए गए है |
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