मंजीत यादव हत्याकांड के आरोपी रामा सोनी की जमानत याचिका खारिज

हजारीबाग। श्री चैत्र रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष सह भूमि व्यवसायिक मंजीत यादव हत्याकांड के प्राथमिक कि अभियुक्त रामा सोनी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। अपार व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के अपर न्यायाधीश प्रथम ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने बीपी संख्या 779/ 2024 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामा सोनी उर्फ रामचंद्र कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया। सूचक की ओर से लोक अभियोजक और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने जमानत याचिका पर अपनी दलील पेश की ।उन्होंने कोर्ट को बताया कि रामा सोने की संलिप्त पुलिस अनुसंधान के अनुसार साफ नजर आ रही है ।इसी केस में पुलिस गिरफ्त में आए एक और अभियुक्त राहुल कुमार ने भी अपनी बयान में यह कबूल किया है कि रामा सोनी मंजीत यादव हत्याकांड में रेकी किया था ।पल-पल की जानकारी शूटरों तक मुहैया करवाया था । वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार और शंकर बनर्जी ने न्यायालय में जमानत दे देने के लिए अपनी दलील पेश की।
बताते चले की 29 नवंबर 2024 को मंजीत यादव की हत्या सिरका खिरगांव स्थित उनके आवास के ठीक सामने दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या के बाद मंजीत यादव के परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन भी किया था और पुलिस प्रशासन से अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी सह वार्ड पार्षद सुनीता देवी के लिखित आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 419/ 2024 भारतीय न्याय संगीता की धारा 103 (1), 3 (5),61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक कि अभियुक्त राम सोनी को गिरफ्तार किया था।

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