झारखंड में अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। Jharkhand Coaching Control (JCC) Bill 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। गजट में प्रकाशन के साथ ही यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया है। इस कानून के तहत अब सभी कोचिंग संस्थानों को फीस स्ट्रक्चर, कोर्स की अवधि, रिफंड पॉलिसी और नियमों की स्पष्ट जानकारी छात्रों और अभिभावकों को देना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद छात्रों और अभिभावकों को ठगी से बचाना, पारदर्शिता लाना और कोचिंग माफिया पर लगाम कसना है। अब मनमानी फीस वसूली, भ्रामक विज्ञापन और शोषण पर सीधा एक्शन लिया जाएगा।शिक्षा विभाग के अनुसार, नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना, मान्यता रद्द करने और कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है।
झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी लगाम, JCC Bill 2025 लागू
