LockDown4.0 के बीच राज्य सरकार का नया गाइड लाइन जारी किया है जिसमे कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है| इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे| मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं| ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी| इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी| राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है| इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी|
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