गिरफ्तारी पर रोक की प्रार्थना को न्यायालय ने किया खारिज

पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

कोर्ट ने मामले को संगीन बता याचिका की खारिज, अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनाई 29 जनवरी को

हजारीबाग। पत्नी अनिता कुमारी की हत्या का आरोपी हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के अपर न्यायाधीश छह की अदालत में एबीपी न. 133/2025 में पूर्व एसडीओ के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार राजू ने दलील पेश की। अधिवक्ता ने पूर्व एसडीओ की गिरफ्तार पर रोक लगाने की प्रार्थना न्यायालय से किया। उन्होंने न्यायालय में दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या में इस मामले के अभियुक्त बेगुनाह हैं। दुर्घटना के कारण उनकी पत्नी जल गई थी। पत्नी को बचाने के क्रम में उनके दोनों हाथ भी जल गए थे। न्यायालय में यह भी कहा गया कि एसडीओ ने बड़े अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज भी कराया। न्यायालय ने अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद पूर्व एसडीओ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला संगीन है। अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनाई 29 जनवरी को होगी। इस बीच न्यायालय ने पुलिस को निर्देशित किया है कि अब तक की अनुसंधान की रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करें।

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