मतगणना को लेकर निषेधाज्ञा लागू, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी का आदेश

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हजारीबाग: नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हजारीबाग नगर निगम की मतगणना 27/02/2026 को प्रातः 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, हजारीबाग परिसर में निर्धारित है। पूर्व में निर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश को यथावत रखते हुए धारा 163(6) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबंध जोड़े गए हैं। आदेश के अनुसार मतगणना केंद्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति विजय जुलूस, रैली, सभा, धरना या प्रदर्शन निषिद्ध रहेंगे। मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर झारखण्ड कण्ट्रोल ऑफ द यूज ऑफ लाउडस्पीकर्स एक्ट, 1955 के प्रावधान लागू रहेंगे, जिसके तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेशों के प्रसारण पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों/एडमिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा 27/02/2026 को सुबह 4 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदेश मतगणना ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतगणना अभिकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।

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