ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियम में बड़ा बदलाव, अब 8 घंटे पहले तक नहीं मिलेगा रिफंड

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नई दिल्ली: अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत अब ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा।रेल मंत्री ने बताया कि पहले यह सीमा चार घंटे थी, जिसे बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य टिकट कैंसिलेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और अंतिम समय में होने वाली अनावश्यक कैंसिलेशन को रोकना है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नया नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किया जाएगा। इस दौरान रेलवे इस व्यवस्था का परीक्षण करेगा और यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से अधिक सोच-समझकर बनानी होगी। वहीं, रेलवे को उम्मीद है कि इस बदलाव से टिकटों की उपलब्धता बेहतर होगी और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को भी फायदा

Amarnath Pathak

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