फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर सख्ती, DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए

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हवाई यात्रा के दौरान अब पावर बैंक का इस्तेमाल करना यात्रियों के लिए मुश्किल हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने साफ कर दिया है कि फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का उपयोग सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित है और इस नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे बोर्डिंग से लेकर उड़ान के दौरान यात्रियों को इस बारे में लगातार जागरूक करें।.DGCA के अनुसार, पावर बैंक में मौजूद लिथियम-आयन बैटरी के अधिक गर्म होने, खराब होने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विमान के केबिन में आग लगने का गंभीर खतरा रहता है। बीते वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बैटरी से जुड़ी घटनाओं ने उड़ान सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नियमों को और सख्त किया गया है।


हालांकि, पावर बैंक को हैंड बैगेज में ले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है, लेकिन उड़ान के दौरान उससे मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज करने पर रोक रहेगी। केबिन क्रू को भी सतर्क रहने और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को तुरंत चेतावनी देने के निर्देश दिए गए हैं। DGCA का कहना है कि यात्रियों की थोड़ी-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

Amarnath Pathak

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