होम›Bihar ›बिहार में सट्टेबाजी और जुए पर कसेगा शिकंजा, नए कानून में 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधानBihar बिहार में सट्टेबाजी और जुए पर कसेगा शिकंजा, नए कानून में 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान✍️ Rupesh Kumar Das21 जुलाई 2026शेयर करेंWhatsAppFacebookTwitter/XTelegram🔗 लिंक कॉपी करेंटिप्पणियाँ (0)टिप्पणी करने के लिए कृपया लॉगिन करें।लॉगिन करेंटिप्पणियाँ लोड हो रही हैं...