बीमा दावा खारिज करना कंपनी को पड़ा महंगा, आयोग ने बीमाधारक के पक्ष में सुनाया फैसला
5 लाख रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश, 15 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकदमा खर्च भी देना होगा

5 लाख रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश, 15 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकदमा खर्च भी देना होगा
