झारखंड

नक्सली की पत्नी होना अपराध नहीं, 7 साल 8 माह की सजा काट चुकी महिला को कोर्ट ने किया बरी

झारखंड हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने नक्सल मामले में गुमला की प्रमिला देवी को बरी करते हुए कहा कि केवल नक्सली की पत्नी होना या घटनास्थल पर मौजूद होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

✍️ Md iqbal10 जुलाई 2026📍 रामगढ़
नक्सली की पत्नी होना अपराध नहीं, 7 साल 8 माह की सजा काट चुकी महिला को कोर्ट ने किया बरी

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