रांची

पारा शिक्षकों के पेंशन पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, 10 साल पूर्ण नहीं करने वालों को भी मिलेगा हक

झारखंड हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन योग्य मानी जाएगी। राज्य सरकार को 8 सप्ताह में सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश।

✍️ Iqbal Ahmad8 जुलाई 2026📍 झारखंड
पारा शिक्षकों के पेंशन पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, 10 साल पूर्ण नहीं करने वालों को भी मिलेगा हक

शेयर करें

WhatsAppFacebookTwitter/XTelegram

टिप्पणियाँ (0)

टिप्पणी करने के लिए कृपया लॉगिन करें।

लॉगिन करें
टिप्पणियाँ लोड हो रही हैं...