दस वर्षीय बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त

श्रम अधीक्षक ने चलाया बाल श्रम उन्मूलन के लिए जांच अभियान

हजारीबाग। श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन के नेतृत्व में 19 फरवरी को बाल श्रम उन्मूलन को लेकर हजारीबाग शहर के दर्ज़नों होटल रेस्तरां एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालपुर चौक के सुरेन्द्र होटल से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। इस बाल श्रमिक की उम्र 10 वर्ष है।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि अल्पव्यस्क बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से काम लेना कानूनी अपराध है। अगर कोई नियोजक 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम लेते हैं तो उनको 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या 20000 रुपए से लेकर 50000 रुपए तक जुर्माना या दोनो हो सकता है। बाल श्रम से विमुक्त कराए गए के बालक के नियोजक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बालक के विद्यालय में नामांकन एवं उनके परिवार के पुनर्वास की कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में श्रम अधीक्षक के साथ ज़िला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय प्रसाद, चाइल्ड हेल्पलाइन से सागर कुमार राणा उपस्थित थे।

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