अनिता मौत प्रकरण : आरोपी पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Advertisement

हजारीबाग। पत्नी अनिता देवी के एसडीओ आवास में जलकर मृत्यु मामले में आरोपी पति पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की ओर से व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में अग्रिम जमानत याचिका संख्या 133/2025 दाखिल किया गया था। इस अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 31 जनवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह ने खारिज कर दिया। पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनुसंधानक से केश दैनिकी मांगा था। अनुसंधानक के केश दैनिकी समर्पित किए जाने के बाद अंतिम सुनवाई की तिथि 31 जनवरी मुकर्रर की गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार कर रहे थे। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने पूर्व एसडीएम को इस मामले मामले में निर्दोष बताते हुए उनके अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करने की बात कही। जिसके पक्ष में उन्होंने कई तर्क़ भी कोर्ट को बताया। इस मामले में सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील के अतिरिक्त निजी अधिवक्ता के तौर पर पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मन्ने भी कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखते हुए जमानत याचिका को खारिज किए जाने पर अपनी दलीलें पेश की। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में एसडीओ की पत्नी अनिता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी। जिनका ईलाज बोकारो जेनरल अस्पताल में हुआ। बाद में स्थिति बिगड़ने पर रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच उनके मायके के लोगों ने लोहसिंघना थाना में एक आवेदन इस बाबत दिया था। बाद में उनकी मौत ईलाज के दौरान हो गई थी। उनके निधन के बाद मृतिका अनिता देवी के भाई राजु कुमार गुप्ता सहित अन्य परिजन, समाजसेवी एवं राजनीतिक दल के लोगों ने लोहसिंघना थाना का घेराव भी किया था। और वर्तमान में भी पूर्व एसडीओ एवं उनके परिवार के जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस मामले में मृतका के भाई के फर्द ब्यान पर लोहसिंघना थाना कांड संख्या 235/2024 भारतीय न्याया संहिता की धारा 109(1), 124(2), 351(2), 86(4), 127(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में निष्पक्ष जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर मृतिका के भाई राजु कुमार गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, रांची को भी आवेदन दिया है। जिसपर उचित कार्यवाही करने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है।

Amarnath Pathak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp  Join group